झारखंड वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करें |

झारखंड सरकार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत, तीन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाएँ—वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, और विधवा पेंशन—प्रदान करती है, जो वृद्ध, विकलांग और विधवाओं जैसे कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता देती हैं। ये योजनाएँ गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वालों को ₹1,000 मासिक पेंशन प्रदान करती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित होती है।
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वृद्धा पेंशन योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में ₹12,500 या ग्रामीण क्षेत्रों में ₹10,500 से कम हो। विकलांग पेंशन 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए है, जिसके लिए विकलांगता प्रमाणपत्र आवश्यक है। विधवा पेंशन 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की BPL विधवाओं को सहायता देती है, विशेष रूप से असहाय और निर्धन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
आवेदन के लिए nsap.nic.in या jkuber.jharkhand.gov.in पर जाएँ, पंजीकरण करें, फॉर्म भरें और आधार, BPL कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, और बैंक विवरण जैसे दस्तावेज अपलोड करें। ऑफलाइन आवेदन खंड विकास या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों में जमा करें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है।
पात्र नागरिक तुरंत आवेदन करें। संबल ऐप या NSAP पोर्टल पर स्थिति ट्रैक करें। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालयों मे संपर्क करो ।