झारखंड वृद्धा पेंशन योजना 2025

झारखंड वृद्धा पेंशन योजना 2025 – सभी जानकारी और ब्लॉग के लिए लिंक

झारखंड वृद्धा पेंशन योजना, जिसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, झारखंड सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके जीवन को गरिमामय और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत संचालित और राज्य सरकार के योगदान से समृद्ध, यह योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। यहाँ योजना का विस्तृत विवरण, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और ब्लॉग के लिए महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं।

योजना का अवलोकन

  • उद्देश्य: वृद्धजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनकी निर्भरता कम करना और वृद्धावस्था की चुनौतियों का समाधान करना।
  • पेंशन राशि:
    • 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए ₹1,000 प्रति माह (राज्य का योगदान)।
    • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत:
      • 60–79 वर्ष: ₹200 प्रति माह।
      • 80 वर्ष और अधिक: ₹500 प्रति माह।
  • वित्त पोषण: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से (IGNOAPS के लिए 50:50; अतिरिक्त ₹800 (60–79 वर्ष) और ₹500 (80+ वर्ष) के लिए राज्य पूर्ण वित्त पोषण)।
  • कवरेज: BPL परिवारों के लिए, विशेष रूप से निर्धन, असहाय और ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के गरीब वृद्धजनों को प्राथमिकता।

पात्रता मानदंड

  • आयु: 60 वर्ष या उससे अधिक।
  • निवास: झारखंड का स्थायी निवासी (निवास प्रमाणपत्र आवश्यक)।
  • आय: BPL परिवार से या वार्षिक आय ₹12,500 (शहरी) या ₹10,500 (ग्रामीण) से कम।
  • अपवर्जन: अन्य सरकारी पेंशन या अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति पात्र नहीं।
  • अतिरिक्त मानदंड: विधवाओं, विकलांगों या SC/ST समुदायों को विशिष्ट उप-योजनाओं के तहत प्राथमिकता।

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन:
    • आधिकारिक NSAP पोर्टल: nsap.nic.in या झारखंड के e-Pension पोर्टल: jkuber.jharkhand.gov.in पर जाएं।
    • पोर्टल पर व्यक्तिगत विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल ID के साथ पंजीकरण करें।
    • आवेदन पत्र में नाम, पता, जन्म तिथि, आधार नंबर और बैंक खाता विवरण भरें।
    • आवश्यक दस्तावेज (नीचे सूचीबद्ध) अपलोड करें।
    • फॉर्म जमा करें और आवेदन ID नोट करें।
  2. ऑफलाइन आवेदन:
    • निकटतम सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, खंड विकास कार्यालय या जिला कलेक्ट्रेट से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
    • विवरण भरें और स्व-प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें।
    • फॉर्म को संबंधित खंड/जिला कार्यालय में जमा करें।
  3. सत्यापन: जमा करने के बाद, जिला अधिकारियों द्वारा ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन किया जाता है। स्वीकृत लाभार्थियों को NSAP पोर्टल पर नामांकित किया जाता है।
  4. पेंशन वितरण: पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, या आधार)
  • BPL कार्ड या आय प्रमाणपत्र
  • झारखंड निवास प्रमाणपत्र
  • बैंक या डाकघर खाता विवरण (पासबुक प्रति)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो, SC/ST लाभ के लिए)
  • विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

मुख्य विशेषताएँ

  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): पारदर्शी और समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करता है।
  • संबल मोबाइल ऐप: ऑनलाइन आवेदन, स्थिति ट्रैकिंग और योजना विवरण के लिए।
  • शिकायत निवारण: जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों (उदाहरण: गढ़वा: adssgarhwa2013@gmail.com, 7070977996; बोकारो: adssbokaro@gmail.com, 7070977996) या NSAP पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।
  • निगरानी: nsap.nic.in या jkuber.jharkhand.gov.in पर लाभार्थी विवरण और पेंशन स्थिति ट्रैक करें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आवेदन: चल रही प्रक्रिया, समय-समय पर नामांकन अभियान (NSAP या JSSC वेबसाइट पर अपडेट देखें)।
  • दस्तावेज जमा करना: जिला कार्यालयों के शेड्यूल के अनुसार।
  • स्थिति ट्रैकिंग: NSAP पोर्टल या संबल ऐप पर कभी भी उपलब्ध।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (चरण-दर-चरण)

  1. nsap.nic.in या jkuber.jharkhand.gov.in पर जाएं।
  2. “पेंशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन” पर क्लिक करें।
  3. आधार नंबर और व्यक्तिगत विवरण के साथ पंजीकरण करें।
  4. फॉर्म को सटीक जानकारी के साथ पूरा करें।
  5. आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  6. फॉर्म जमा करें और आवेदन ID सहेजें।
  7. पोर्टल या संबल ऐप पर आवेदन ID के साथ स्थिति ट्रैक करें।

ब्लॉग के लिए महत्वपूर्ण लिंक

  • आधिकारिक NSAP पोर्टल: nsap.nic.in – आवेदन, स्थिति ट्रैकिंग और योजना विवरण के लिए।
  • झारखंड e-Pension पोर्टल: jkuber.jharkhand.gov.in – राज्य-विशिष्ट पेंशन सेवाओं के लिए।
  • झारखंड सरकार सेवा पोर्टल: services.india.gov.in – अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए।
  • संबल मोबाइल ऐप: Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड करें।
  • सामाजिक सुरक्षा कार्यालय संपर्क:
  • X अपडेट्स: #JharkhandPension या #VridhaPension पर X.com पर रियल-टाइम अपडेट्स।
  • रेडिट चर्चाएँ: r/Jharkhand पर सामुदायिक जानकारी।

अतिरिक्त नोट्स

  • यह योजना NSAP की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) का हिस्सा है, जिसे झारखंड ने राज्य निधि के साथ समृद्ध किया है।
  • लाभार्थियों को जनसांख्यिकीय सत्यापन के लिए आधार सहमति देनी होगी, जो UIDAI के साथ एकीकृत है।
  • ग्रामीण आवेदकों के लिए खंड विकास अधिकारियों से संपर्क करें; शहरी क्षेत्रों के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों से संपर्क करें।
  • सर्कुलर, दिशानिर्देश और फंड रिलीज़ अपडेट के लिए नियमित रूप से nsap.nic.in देखें।

यह योजना झारखंड के वृद्धजनों को गरिमामय जीवन और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। ब्लॉगर्स इसकी पहुंच और प्रभाव को उजागर कर सकते हैं, पात्र नागरिकों को तुरंत आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए।